– सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% सब्सिडी दी जाती है।
– भारत के छोटे और सीमांत किसान जिनके पास अपनी जमीन है और जिनकी सालाना आय ₹1.5 लाख से कम है।
– सरकार सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजती है।
– आधार कार्ड, भूमि पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी हैं।
– राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट या CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है, खेती को आसान और उत्पादक बनाती है और समय व श्रम दोनों की बचत करती है।